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सर्वोच्च अदालत ने भी रेशम चौधरी को जन्म कैद (उम्र कैद) ही सदर किया

 

काठमांडू, २ जेठ । सर्वोच्च अदालत ने रेशम चौधरी को जन्म कैद (उम्र कैद) की सजा को सदर किया है
सर्वोच्च अदालत ने टिकापुर घटना के दोषी रेशम चौधरी को जन्म कैद की सजा के फैसला को सदर किया है । सर्वोच्च के न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई और नहकुल सुवेदी के संयुक्त इजलास ने कैलाली के टिकापुर में २०७२ साल में हुए नरसंहार के प्रतिवादी चौधरी को जन्मकैद की सजा जो उच्च अदालत दिपायल द्वारा जो फैसला किया गया था उसे ही आज सदर किया है ।
२०७२ साल भादव में कैलाली के टिकापुर में थरुहट थारुवान आन्दोलन के क्रम में नेपाल प्रहरी के एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ सुरक्षाकर्मी और एक नाबालक की मृत्यु हुई थी । इस हिंसात्मक घटना के मुख्य योजनाकार के रुप में चौधरी को गिरफ्तार किया गया था । इसके बाद उनको जिला अदालत कैलाली और उच्च अदालत दिपायल ने जन्मकैद की सजा सुनाई थी । उसी फैसला के विरुद्ध चौधरी ने सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन दिया था ।

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