रायमाझी और खाँण सहित 14 लोगों को तीन दिन और हिरासत में रखने का अदालत आदेश
काठमांडू।
काठमांडू जिला अदालत ने नेपालियों को फर्जी भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका भेजने के मामले में शामिल 14 लोगों को हिरासत में 3 दिन और रखने की इजाजत दे दी है. जिला पुलिस परिसर काठमांडू ने कहा कि बुधवार को अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी और पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाँण सहित सभी 14 लोगों के खिलाफ जांच के लिए तीन दिन का समय दिया, जिन्हें मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जिला सरकारी वकील कार्यालय ने पुलिस को बुधवार शाम तक भूटानी शरणार्थी मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। जिला लोक अभियोजक कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि नेउपाने ने बैसाख 31 को यह निर्देश दिया था. हालांकि, जिला पुलिस परिसर काठमांडू के सूचना अधिकारी (एसपी) सीताराम रिजाल ने बताया कि पुलिस को बुधवार को तीन और दिन लगेंगे क्योंकि जांच अभी बाकी है।
पुलिस ने चैत 12, 2079 को पांचथर के टंक गुरुंग और ललितपुर के शानू भंडारी के केशव दुलाल को गिरफ्तार किया था। इसी तरह चैत 15 को मोरंग निवासी सागर राय को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में रायमाझी, खान समेत 14 लोग जिला पुलिस परिसर काठमांडू के तहत विभिन्न हिरासत में हैं. पुलिस इनके खिलाफ संगठित अपराध और धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही है। संगठित अपराध के लिए 60 दिनों के भीतर अदालत में मामला दर्ज करने का कानूनी प्रावधान है। जिन आरोपियों को शुरू में गिरफ्तार किया गया था, वे 54 दिनों की हिरासत में हैं।