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टेकनाथ रिजाल तथा शमशेर मियाँ को दो दिन हिरासत में रखने की अनुमति

 

काठमांडू, ५ जेठ

काठमांडू जिला अदालत ने नकली शरणार्थी प्रकरण में अनुसन्धान के लिए गुरुवार को गिरफ्तार हुए भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल और नेपाल हज समिति के अध्यक्ष शमशेर मियाँ को दो दिन हिरासत में रखकर अनुसन्धान करने की अनुमति दी है ।
रिजाल को गुरुवार को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल से तब गिरफ्तार किया गया जब वो झापा से काठमांडू आ रहे थे । इसी तरह मियाँ को सिंहदरबार स्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय से गिरफ्तार किया गया है ।
उक्त घटना में अभी तक प्रहरी ने पूर्वमन्त्री तथा सचिव सहित १४ लोगों को गिरफ्तार कर प्रारम्भिक बयान ले चुकी है । इन दोनों को मिलाकर अब संख्या १६ हो गई है । रजिाल पर आरोप है कि हिरासत में रहे सानु भण्डारी के साथ आर्थिक कारोवार में दोनों साथ थे । विगत में रिजाल ही बांकी रहे शरणार्थी के पुनर्वास के लिए पहल कर रहे थे । इधर मियां पर यह आरोप है कि उन्होंने हज समिति के लिए प्रयोग की जाने वाली अपनी गाड़ी भूटानी शरणार्थी गिरोह को प्रयोग करने के लिए दी थी । उक्त गाड़ी भी प्रहरी के कब्जे में है ।
अभी तक उक्त घटना में अनुसन्धान के लिए पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव (पूर्वगृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री के सुरक्षा सलाहकार डा इन्द्रजीत राई सहित १६लोगों को पकड़ा जा चुका है ।

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