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कोशी राज्य के सामाजिक विकास मंत्री राजभंडारी को बयान के लिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश

 

विराटनगर.

विराटनगर उच्च न्यायालय ने कोशी राज्य के सामाजिक विकास मंत्री बुद्धिकुमार राजभंडारी को बयान के लिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। बिराटनगर हाई कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना ​​मामले में बयान के लिए पेश होने का आदेश दिया है.

हाई परमानेंट चीफ जस्टिस सत्य मोहन जोशी थारू और जस्टिस किरण कुमारी गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ ने मंत्री राजभंडारी को 20 जून को सुबह 11 बजे कोर्ट में बयान के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है.

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हाईकोर्ट के सूचना अधिकारी ओमराज सुबेदी के मुताबिक राजभंडारी के नाम कारण बताओ आदेश जारी किया गया है और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश करने का आदेश भी जारी किया गया है.

मंत्री राजभंडारी ने रविवार को विराटनगर के शिक्षादीप कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जज पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था । उनके खिलाफ मंगलवार को हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना ​​के दो मामले दर्ज किये गये. वकील उद्धव चंद्र घिमिरे की ओर से दायर मामले में कोर्ट की अवमानना ​​के लिए 1 साल तक की कैद या 10 हजार रुपये तक जुर्माने की मांग की गई है.

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