ललिता निवास मामले में 17 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश
काठमांडू.


काठमांडू जिला न्यायालय ने ललिता निवास मामले में भाटभाटेनी सुपरमार्केट के मालिक मीन बहादुर गुरुंग समेत 17 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
जिला न्यायालय काठमांडू में न्यायाधीश भोलानाथ ढकाल की पीठ ने यह आदेश दिया. अदालत ने हिरासत में मौजूद 18 लोगों में से एक को साधारण तारीख पर रिहा करने का आदेश दिया है, जबकि बाकी 17 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने गुरुंग से 24 करोड़ 60 लाख रुपये की जमानत की मांग की है.
सामान्य तिथियों पर रिहा हुए केशव तुलाधार
शिवजी भट्ट- 3 लाख 30 हजार
रूद्र कुमार श्रेष्ठ- 7 लाख 50 हजार
बालकृष्ण श्रेष्ठ – 750 हजार
कलाधर देउजा- 15 लाख
घमन कुमार कार्की- 750 हजार
गोपाल कार्की- 750 हजार
विनोद पौडेल – 1.5 मिलियन
योगराज पौडेल- 750 हजार
नारायण राज मिश्र- 750 हजार
अरुण कुमार श्रेष्ठ- 7 लाख 50 हजार
ध्रुव प्रसाद अर्याल- 3 लाख 30 हजार
बाबूराजा महाराजन- 1 लाख 10 हजार
देवनारायण महाराजन- 1 लाख 10 हजार
सकलानंद महाराजन- 1 लाख 10 हजार
संजय कुमार महर्जन- 1 लाख 10 हजार
लोकरी घिमिरे- 7 लाख 50 हजार
