जमानत रकम जमा करने पर भी फर्जी भूटानी शरणार्थी मामले में तीन आरोपी रिहा नहीं हो पाए
काठमांडू.3 दिसम्बर
फर्जी भूटानी शरणार्थी मामले में जिन तीन आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, उन्हें रविवार को भी रिहा नहीं किया गया।
केन्द्रीय जेल में बंद हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियां और नरेंद्र केसी को पिछले शुक्रवार को पाटन हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
अदालत के आदेश के मुताबिक महर्जन ने 15 लाख रुपये, मियां और केसी ने 10 लाख रुपये का मुचलका भी भरा. लेकिन प्राधिकरण के दुरुपयोग जांच आयोग और मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग भी उनकी जांच कर रहे हैं।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आशीष बुढाथोकी को नियमित आधार पर रिहा करने का आदेश दिया. केंद्रीय जेल के सूत्रों ने कहा कि उन्हें रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अधिकारियों और संपत्ति शोधन के लिए प्रस्तुत किया जाना था।
टॉप बहादुर रायमाझी, इंद्रजीत राय, आङटावा शेर्पा और अन्य 9 लोगों को जेल में ही रहने का आदेश दिया गया है. इसी तरह बालकृष्ण खाण के मामले में भी दोनों जजों की राय अलग-अलग थी, इसलिए सुनवाई दोबारा तीसरे जज की अदालत में होगी.