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बाल विवाह विरुद्ध संकल्प प्रस्तावः अब शादी से पहले २० साल की उम्र का प्रमाणपत्र लेना होगा

 

काठमांडू, ५ फरवरी । बाल विवाह विरुद्ध प्रतिनिधिसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पेश हुआ है । आज सोमबार आयोजित संसद् बैठक में सांसद् चन्दा चौधरी यह संकल्प प्रस्ताव पेश किया है । सांसद् चौधरी ने कहा कि समाज में बाल विवाह अधिक है, इसको नीतिगत रुप में ही रोकना होगा, इसीलिए यह संकल्प प्रस्ताव पेश की गई है ।
प्रस्तावित संकल्प प्रस्ताव में कहा गया है कि अब शादी से पहले २० साल उम्र होने का प्रमाणपत्र पेश करना होगा । सांसद् चौधरी ने कहा है– ‘जिस तरह राज्य की ओर से जन्म प्रमाणपत्र, नागरिकता मिलती है, उसीतरह शादी से पहले अपनी वडा कार्यालय से २० साल उम्र पूरा होने की बालिग प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य करना होगा । अगर ऐसा करते हैं तो बाल विवाह को हम लोग नीतिगत रुप में रोक सकते हैं ।’ उन्होंने कहा है कि कम उम्र में ही शादी होने के कारण कई किशोर कोशोरी शारीरिक और मानसिक रुप में अस्वस्थ्य हैं, जिसका असर समाज और देश को पड़ रहा है ।

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