मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के खिलाफ काठमांडू जिला अदालत में मामला दर्ज
काठमांडू.11 दिसम्बर

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के खिलाफ काठमांडू जिला अदालत में मामला दर्ज किया गया है। काठमांडू जिला न्यायालय के श्रेष्तेदार रामू शर्मा ने बताया कि उनके खिलाफ विद्युतीय कारबार अधिनियम-2063 के तहत अपराध के लिए आरोप दर्ज किया गया है। साइबर ब्यूरो द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला सरकारी वकील कार्यालय ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
सरकारी वकील ने उनके खिलाफ विद्युतीय काराेबार अधिनियम-2063 की धारा 47 की उपधारा (1) के तहत अपराध के लिए सजा की मांग की है। श्रेष्ठेदार शर्मा ने बताया कि धारा (47) के (2) के अनुसार उन्हें अधिक सजा देने की मांग की गयी है.

