रवि लामिछाने एक करोड़ रुपये की जमानत पर रिहा
रूपन्देही जिला न्यायालय ने गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक रवि लामिछाने को एक करोड़ रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोऑपरेटिव धोखाधड़ी मामले में तत्काल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, “यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि प्रतिवादी (लामिछाने) ने कोई अपराध नहीं किया है।”
जिला न्यायाधीश प्रहलाद कुमार योगी ने विभिन्न तथ्यों का हवाला देते हुए आदेश दिया कि आरोपी को एक करोड़ रुपए की जमानत, या बैंक गारंटी शर्तों के साथ पेश करने के बाद तारीख पर हिरासत में रखा जाएगा। अगर वह यह जमानत नहीं पेश करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद जमा राशि का भुगतान कर के, लामिछाने ने तारीख ले ली है ।


