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घिसिङ की ओर से दायर रीट याचिका की पहली सुनवाई शुक्रवार को होगी

 

काठमांडू, चैत १४ – विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की बर्खास्तगी के खिलाफ कुलमान घिसिङ की ओर से दायर रिट याचिका की पहली सुनवाई तय की गयी है । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई तय की है । घिसिङ द्वारा बुधवार को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिट याचिका गुरुवार को दर्ता की गई।
सरकार के निर्णय को बदर कर उन्हें कार्यकारी निर्देशक में पुनस्थापना करने की मांग करते हुए घिसिङ ने रीट निवेदन दिया है । उन्होंने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण के सञ्चालक समिति और नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्य को विपक्षी बनाया गया है ।
अपने निवेदन में उन्होंने जिक्र किया कि किसी गलती, त्रुटी नहीं करने की अवस्था में सरकार ने बदनियत के साथ उनसे स्पष्टीकरण मांगी और गलत ढंग से पदमुक्त किया है ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने शुक्रवार का समय दिया है उनके रीट निवेदन पर प्रारम्भिक सुनवाई के लिए ।

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