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श्रम मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए नया आचारसंहिता लागू

 

काठमांडू, जेठ ५ – युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने मंत्रालय तथा इस अन्तर्गत के निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नया आचारसंहिता लागू किया है । मंत्रालय के पुनर्संरचना के बाद जारी किए गए आचारसंहिता ने कर्मचारियों के आचरण, सेवा प्रवाह और प्रशासनिक अनुशासन को व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा है । मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक सेवा को निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाने के लिए कर्मचारियों के व्यवहार और कार्यशैली को स्पष्ट मापदंड के भीतर लाने के उद्देश्य से ही यह आचारसंहिता लागू की जा रही है । नई व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों को सेवाग्राहियों के साथ शिष्ट और सम्मानजनक व्यवहार करनी होगी । उनसे किसी भी प्रकार के घुस, उपहार, सुविधा या अनुचित लाभ स्वीकार नहीं करने की भी व्यवस्था की गई है । पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर निर्णय को प्रभावित करना तथा सरकारी स्रोत तथा साधनों का निजी प्रयोजन में प्रयोग करने जैसे कार्यो को भी निषेध किया गया है ।
आचारसंहिता ने कार्यालय अनुशासन संबंधी व्यवस्था को भी स्पष्ट किया है । जिसमें कर्मचारियों को कार्यालय समय का पूर्ण पालना करना, तय किए गए पोशाक का प्रयोग करना तथा सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार कायम करने का निर्देश दिया गया है ।

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