स्थानीय तह का निर्वाचन विधेयक बहुमत से हुआ पारित

हिमालिनी डेस्क, काठमांडू, २ फरबरी । व्यवस्थापिका–संसद् नें स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ को बहुमत से पारित किया है ।
स्थानीय तह के चुनाव के लिए जरुरी रहे पाँच में से मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय और निर्वाचन आयोग का काम, कर्तव्य और अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित हुआ है ।
व्यवस्थापिका–संसद् के राज्य व्यवस्था समिति में राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्था में है ।
इस से आगे उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि ने स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ को पारीत करें कहतें हुयें बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।
गृहमन्त्री के जवाफ
सांसदद्धारा उठाए गयें प्रश्नों कोे जवाफ देते हुयें गृहमन्त्री निधि ने कहा अलग अलग राजनीतिक सिद्धान्त बालें दल और सांसदों ने भी उत्सुक्ता के साथ निर्वाचन और लोकतन्त्र कें पक्ष में बहस पैरवी करना सकारात्मक पक्ष है ।
उन्होने आगे कहा संविधान ने परिकल्पना कियें गयें तीनों तह का निर्वाचन में से स्थानीय तह के निर्वाचन में कुल उम्मेदवार में सें ५० फिसंदी महिला उम्मेदवार होगें और वडा तह में दों महिला में एक दलित अनिवार्य रहेंगें ।

