भारत मे पुराने माल पर नए MRP का स्टीकर नहीं लगाने पर होगी जेल
*मधुरेश प्रियदर्शी की रिपोर्ट…*नई दिल्ली (भारत)*_–
_उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री रामविलास पासवान ने जीएसटी को सख्ती से लागू करने के लिए मैन्युफैक्चर्स को यह चेतावनी दी है कि अगर वो अपने बचे हुए माल पर जीएसटी लागू होने के बाद नए एमआरपी का स्टीकर नहीं लगाया तो उनको जेल समेत 1 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।_
_मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि 1 जुलाई से पहले तैयार किए गए माल पर संशोधित एमआरपी लिखनी होगी। इसके लिए मंत्रालय ने कंपनियों को 30 सितंबर तक नए एमआरपी स्टीकर लगाने का आदेश दिया है। कंपनियों से कहा गया है कि वे बचे हुए माल पर पुरानी कीमत के बराबर में ही संशोधित एमआरपी के स्टीकर लगाएं। इससे ग्राहक जीएसटी के बाद कीमतों में आए बदलावों को जान सकेंगे।_
_पासवान ने कहा कि इन नियमों का पालन नहीं करने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 50,000 रुपये और तीसरी बार एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एक साल तक जेल भी हो सकती है।_
_मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। पासवान ने कहा कि जीएसटी लागू करने को लेकर शुरुआती अड़चनें आ रही हैं। जल्द उनका समाधान हो जाएगा। उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए 700 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं और मंत्रालय ने वित्त विभाग से इसके समाधान के लिए विशेषज्ञों की मदद मांगी है।_