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तेजाब कांड में बाहुबली शहाबुद्दीन की सजा बरकरार

 

 

पटना {मधुरेश प्रियदर्शी} –निचली अदालत से उम्र कैद की सजा पाए राजद के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित चार लोगों को चर्चित तेजाब हत्याकांड में पटना उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को अपने फैसले में बरकरार रखा है। पटना उच्च न्यायालय ने तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है।

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उल्लेखनीय है कि सीवान के बाहुबली राजद नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी मामले में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाज खटखटाया था। सीवान की एक अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर, 2015 को दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर देने के मामले में शहाबुद्दीन सहित चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तेजाब कांड में अपने तीन पुत्रों को गंवा चूके सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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