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हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ३१ अगस्त ।
निर्वाचन आयोग ने आने वाले मार्गशीर्ष महीने में होने वाले केंद्र और प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर कर प्रभावी होने के हिसाब से निर्वाचन आचार संहिता जारी की है ।



प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉ. अयोधी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई आयोग की बैठक ने चुनाव के लिए स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण निर्माण के मद्देनजर निर्वाचन आचार संहिता २०७२ लागू करने का निर्णय किया । बैठक के बाद प्रेस कॉन्प्रेंmस के दौरान आयुक्त सुधीर कुमार साह ने इस बात की जानकारी दी ।

जारी की गई आचार संहिता नेपाल सरकार और नेपाल सरकार के मंत्रियों, स्थानीय तहों, उनके कर्मचारियों, सार्वजनिक संस्थानों व कर्मचारियों, नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग, चुनाव के काम में संलग्न कर्मचारियों और सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के ऊपर लागू होगी, जबकि उम्मीदवारों के ऊपर उम्मीदवारी दर्ज होने के बाद ही आचार संहिता लागू होगी ।

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