सिर्फ तीन प्रतिशत लाने वाले ही समानुपातिक से प्रतिनिधित्व पा सकते हैं
काठमान्डाै १३ दिसम्बर
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से विगत के दाे संविधानसभा में २२ हजार वा २५ हजार मत लाने वाले दल प्रतिनिधित्व पाते थे पर इस बार यह सम्भव नहीं है ।
अब बनने वाले प्रतिनिधिसभा में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की अाेर से कुल सदर मत का न्यूनतम ३ प्रतिशत मत लाने वाला राजनीतिक दल ही मात्र समानुपातिक सीट से प्रतिनिधित्व पा सकते हैं ।
विगत में कम मत लाने वाले अाैर एक सीट पाकर भी समानुपातिक में प्रतिनिधि करने वाले अाधा दर्जन से अधिक थे । परन्तु इस बार तीन लाख से अधिक मत लाना हाेगा ।
निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रतिनिधिसभा अाैर प्रदेशसभा निर्वाचन में देश भर के १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ लाेगाें ने मतदान किया है । यह अनुमान पर अाधारित अाँकडा है इसमें कम अधिक हाे सकता है ।
निर्वाचन कानुन ने समानुपातिक अाेर से प्रतिनिधिसभा के लिए ३ अाैर प्रदेशसभा के लिए १.५ प्रतिशत मत का थ्रेसहोल्ड निर्धारित किया है ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन के दफा ६०(११) अाैर प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन के दफा ६०(९) में यह प्रावधान उल्लेख है ।