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IOM डीन पद पर प्रा.डा. शर्मा को फिर से बहाल करनें का सुप्रीम आदेश

 

हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ८ जनवरी ।
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) के डीन पद से हटाए गए प्रा. डॉ. शशि शर्मा को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली और न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की की साझा पीठ ने आज चार सालों के बाद महज चार दिनों के लिए पुनः बहाली करने का आदेश दिया है ।

ज्ञात हो किव त्रिवि कार्यकारी परिषद की वि. सं. २०७० पूस २५ गते की बैठक ने प्रा. डॉ. शर्मा को २०७० पूस २८ गते से प्रभावी होने के हिसाब से चार साल के लिए यानी २०७४ पूस २७ गते तक के लिए डीन पद पर नियुक्त किया था ।

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परिषद की ही २०७० पूस २९ की बैठक द्वारा प्रा. डॉ. शर्मा की नियुक्ति को बदर करते हुए प्रा. डॉ. राकेश प्रसाद श्रीवास्तव को नियुक्त किए जाने के बाद शर्मा न्याय के लिए २०७० फागुन १ गते को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ।

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