राजदूत छनौट में योग्यता और आचरण को प्राथमिकता देने के लिए परमादेश
काठमांडू, १९ अप्रिल । सर्वोच्च अदालत ने राजदूत नियुक्ति मापदण्ड को कार्यान्यन करने के लिए सरकार के नाम में परमादेश जारी किया है । सरकार बदलाव होने के बाद ही राजदुत नियुक्त मापदण्ड बनाया जाता है, लेकिन उसको कार्यान्वयन नही किया जाता, ऐसी परम्परा को अन्त्य करने के लिए आग्रह करते हुए सर्वोच्चे परमादेश जारी किया है । यह समाचार आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक में है ।
राजदूत नियुक्ति में हर बार सत्तारुढ दल बागबण्डा करते हैं और राजदूत पद की मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिसके चलते अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देश की मूल्यांकन कमजोर हो जाता है, इसीलिए राजदूत नियुक्ति को व्यवस्थित किया जाए, ऐसी मांग के साथ दायर रिट के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने कहा है कि राजदूत नियुक्ति करते वक्ता क्षमता, योग्यता और आचरण को देखा जाए ।

