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बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी 12.17 करोड़ टैक्स देकर झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता है

 
रांची : टीम इंडिया के विकेटकीपर व बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता है. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12.17 करोड़ टैक्स दिया.
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्होंने तीन करोड़ रुपये का अग्रिम टैक्स दिया है. मुख्य आयकर आयुक्त वी महालिंगम ने बताया कि धौनी ने 2016-17 में 10.93 करोड़ टैक्स दिया था. हालांकि 2016-17 में वह सबसे बड़े आयकर दाता नहीं थे. आय घोषणा योजना  के तहत किसी ने उनसे ज्यादा टैक्स दिया था. पर उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. वी महालिंगम पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान प्रधान आयकर आयुक्त बाला नायक, संयुक्त आयकर आयुक्त निशा उरांव और आयकर उपायुक्त चिन्मया ए मराठे भी मौजूद थे
काले धन को सफेद करने के 667 मामले पकड़ में आये : मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा : बोकारो में फर्जी रिफंड का दावा करने की सूचना मिलने के बाद इसकी जांच की गयी. पाया गया कि 1000 लोगों ने अपनी वास्तविक आमदनी छिपा कर रिफंड का दावा किया. इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया है.
जांच के बाद इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. दंड और टैक्स की राशि वसूली जायेगी. उन्होंने कहा : काले धन को इंट्री के माध्यम से सफेद करने के 677 मामले पकड़ में आये हैं. कोलकाता की शेल कंपनियों के ठिकानों पर हुए सर्वे के दौरान इंट्री (नकद देकर शेल कंपनियों से चेक लेना) करने के इन मामलों की जांच की जा रही है.
271 लोगों ने आमदनी के वास्तविक स्रोत को छुपाया : उन्होंने बताया : ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत नोटबंदी के दौरान विभिन्न बैंक खातों में जमा की गयी राशि की जांच की जा रही है. 3500 बैंक खातों को चिह्नित किया गया है. इन खातों में 10-10 लाख रुपये से अधिक नकद राशि जमा की गयी है. इनमें से 605 खाते एेसे हैं, जिनमें एक-एक करोड़ रुपये से अधिक जमा किये गये हैं. इन खाता धारकों को नोटिस जारी किया गया है. उनसे पैसों के स्रोत की जानकारी ली जा रही है.
उन्होंने बताया : कृषि से होनेवाली आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है. इस कारण 271 लोगों ने टैक्स बचाने के उद्देश्य से अपनी आमदनी के वास्तविक स्रोत को छुपाया. अपनी आमदनी को कृषि से होनेवाली आमदनी बतायी है. इन सभी लोगों की जांच जारी है.
तक रिटर्न नहीं दाखिल करने पर दंड और लेट फाइन लगेगा 
मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा : आयकर अधिनियम में एक नयी धारा 234 एफ जोड़ी गयी है. इससे अब 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं दाखिल करने पर दंड और लेट फाइन लगेगा. इसे कोई माफ नहीं कर सकता है.
31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने पर पांच हजार रुपये लेट फाइन लगेगा. पांच लाख से कम आमदनीवाले पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इससे अधिक आमदनीवालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. उन्होंने कहा : 24 जुलाई को पूरे देश में आयकर दिवस मनाया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश में आयकर के रूप में 10,02,954 करोड़ रुपये की वसूली हुई है.

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