सडक अवरुद्ध करनेवालों को अब ३ साल तक कैद सजाय
काठमांडू, ३१ जुलाई । राजनीति से प्रभावित गलत संस्कारों के कारण आज कई लोग घर में पति–पत्नी बीच झगड़ा हो जाता है तो भी सड़क में उतर जाते हैं और सड़क अवरुद्ध कर सर्वसाधारणों को दुःख देते हैं । आप में इस तरह का अदत है तो अब बदलना होगा । क्योंकि आगामी भाद्र १ गते से जारी होनेवाला मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ दफा ६७ के अनुसार अगर इस तरह आप सड़क अवरुद्ध करने के लिए उतर आते हैं तो आप को ३ साल तक कैद सजाय अथवा ३० हजार रुपयां तक जुरवाना हो सकता है ।
उक्त ऐन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान में आवागमन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए । ऐन में कहा गया है कि सार्वजनिक सडक, गली, रञ्जुमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे अथवा जल परिवहन मार्ग अथवा हुलाक और अन्य कोई भी सार्वजनिक सेवा संचालन में किसी भी प्रकार से डर, त्रास, भय देखकर बन्द अथवा निषेध करना मना है । यह समाचार आज प्रकाशित नेपाल समाचारपत्र दैनिक में है ।

