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मदिराजन्य नयां उद्योग दर्ता में रोक

 

काठमांडू, ४ दिसम्बर । गृह मन्त्रालय ने मदिराजन्य नयां उद्योग दर्ता में रोक लगा दिया है । मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन के लिए निर्मित कार्यकारी आदेश ने मदिरा की नयां उद्योग खोलने में रोक लगा दिया है । इस आदेश के लिए कुछ दिन पहिले गृह मन्त्रालय ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय में एक पत्र पेश किया था । यह समाचार आज प्रकाशित नागरिक दैनिक में है ।
मदिरा उत्पादन और विक्रिवितरण के लिए नियममन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण संबंधी कार्यकारी आदेश २०७५ में कहा गया है कि ५० प्रतिशत पूर्वाधार को कम्पिलट करनेवाले मदिार उद्योग को भी उत्पादन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । आदेश में लिखा गया है– ‘नयां मदिरा उद्योग अनुमति तथा दर्ता संबंधी कार्य हाल के लिए स्थगित किया गया है, इजाजत प्राप्त और ६० प्रतिशत से अधिक निवेश कर तैयारी पूरा करनेवाले के अलवा संचालन के लिए तैयार अन्य मदिरा उद्योग को भी दूसरी व्यवस्था न होने तक रोक दिया गया है ।’

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