अब वैदेशिक रोजगारी में जानेवाले भी सामाजिक सुरक्षा कोष में
काठमांडू, २९ जनवरी । सरकार ने वैदेशिक रोजगारी में जानेवालों को भी सामाजिक सुरक्षा कोष तथा संचय कोष में समावेश करने की योजना बनाई है । उक्त योजना कार्यान्वयन के लिए सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय के सचिव महेश दाल के नेतृत्व में निर्मित कार्यालय दल ने वैदेशिक रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट को मंगलबार एक प्रतिवेदन दिया है । प्रतिवेदन के अनुसार आगामी श्रावण १ गते के बाद वैदेशिक रोजगारी में जानेवालों को भी सामाजिक सुरक्षा कोष में समेटा जाएगा ।
प्रतिवेदन ग्रहण करते हुए मन्त्री विष्ट ने भी कहा कि श्रावण महिना से ही वैदेशिक रोजगारी में जानेवालों की ओर से सामाजिक सुरक्षा कोष में रकम जमा करने की तैयारियां हो रही है । कार्यदल के अनुसार वैदेशिक रोजगारी में जानेवाले, विदेश में रहकर व्यापार करनेवाले और गैर आवसिय नेपाली को भी कोष में समेटा जा सकता है । योजना लागू होने के बाद वैदेशिक रोजगारी में जानेवालों के लिए श्रम स्वीकृति करते वक्त और जो जा चुके हैं, उन लोगों को श्रम स्वीकृति नवीकरण करते वक्त अनिवार्य रुप में योजना में समावेश किया जाएगा ।
योजना में सहभागी व्यक्ति हर साल न्यूनतम २४ हजार और अधिकतम ३ लाख रुपयां जमा कर सकते हैं । कोष में जमा रकम योगदानकर्ता ६० साल होने के बाद अथवा शारीरिक एवं मानसिक रुप में अस्वस्थ होने के बाद अथवा रोजगारी से वापस होने के बाद दिया जाएगा । लेकिन संचय कोष योजना में सहभागी होने के लिए न्यूनतम ३ साल योगदान करना अनिवार्य है । अगर कोई योगदान कर्ता ३ साल योगदान करने में असफल रहा तो उसके द्वारा जमा की गई रकम एकमुष्ट रुप में वापस किया जाएगा ।

