उच्च अदालत ने विप्लव के कार्यकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया

२८ गते मंगलवार दाङ — उच्च अदालत तुलसीपुर ने नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्व का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताओं को बंदी से मुक्त करने का आदेश दिया है । अदालत के आदेश के बाद नेकपा का जिल्ला सदस्यों प्रदिपबहादुर वली, ईश्वरीप्रसाद पाण्डे और रुद्र वली को सोमबार शाम को रिहा किया गया है । प्रहरी ने उनलोगों को फागुन २१ गते तुलसीपुर में आयोजित सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग परिवार के अभिनन्दन कार्यक्रम से पकडा था ।
प्रदिपबहादुर वली की श्रीमती रमिता वली ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय और इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर को विपक्षी बनाकर मुद्या दायर की थी । कल इस मुद्ये का सुनवाई करते हुये अदालत का मुख्य न्यायाधीश नकरल सुवेदी और न्यायाधीश रामबहादुर थापा ने उनलोगें के बंदी को गैरकानूनि बताते हुये रिहा करने का आदेश दिया ।
प्रहरी को आगामी दिन में कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही किसी को बंदी बनाये तथा अनुसंधान शुरु करने के प्रति सजग किया

