Thu. Jun 11th, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

लंदन की अदालत से पाकिस्तान को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा हैदराबाद के निजाम का खजाना

 

लंदन/ इस्लामाबाद।

लंदन की अदालत से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट के फैसले के बाद 1947 में विभाजन के समय हैदराबाद के निजामों की संपत्ति पर इस्लामाबाद के साथ चल रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है।
पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने 1947 में विभाजन के समय हैदराबाद के निजाम के धन को लेकर इस्लामाबाद के साथ चल रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई और इसे लंदन के एक बैंक में जमा कराने के मामले में बुधवार को भारत के पक्ष में फैसला सुनाया।

यह भी पढें   रुद्र–गौरी श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठान ने वर्ष २०८२ के लिए सम्मान एवं पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की

यहां नैटवेस्ट बैंक पीएलसी में जमा करीब 3.5 करोड़ पाउंड (करीब 306 करोड़) को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में निजाम के वंशजों और हैदराबाद के आठवें निजाम प्रिंस मुकर्रम जाह तथा उनके छोटे भाई मुफ्फखम जाह ने भारत सरकार के साथ हाथ मिला लिया था।
लंदन की रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में दिए गए फैसले में जस्टिस मार्कस स्मिथ ने फैसला सुनाया कि ‘सातवें निजाम को धन के अधिकार मिले थे और सातवें निजाम के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले जाह भाइयों तथा भारत को धन का अधिकार है।’

यह भी पढें   रास्वपा बागमती प्रदेश निर्वाचन स्थगित

फैसले में कहा गया है कि किसी दूसरे देश से जुड़ी गतिविधि के सिद्धांत और गैरकानूनी होने के आधार पर प्रभावी नहीं होने के तर्क के आधार पर इस मामले के अदालत में विचारणीय नहीं होने की पाकिस्तान की दलीलें विफल हो जाती हैं।
विवाद 1948 में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम से करीब 10,07,940 पाउंड और नौ शिलिंग का ब्रिटेन में नवनियुक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त को हस्तांतरण से जुड़ा है। यह राशि बढ़कर 3.5 करोड़ पाउंड हो गई है।
भारत के समर्थन के साथ निजाम के वंशज दावा करते हैं कि यह धन उनका है, वहीं पाकिस्तान का दावा है कि इस पर उसका अधिकार है।

यह भी पढें   आज का पंचांग: आज दिनांक 10 जून 2026 बुधवार शुभसंवत् 2083

इस व्यवस्था पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद वह आगे की कार्रवाई करेगा। (भाषा)

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *