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सांसद् गुरुङ साधारण तारीख में रिहा

 

काठमांडू, २१ अक्टूबर । जिला अदालत काठमांडू ने फैसला की है कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध सांसद् पार्वत गुरुङ को साधारण तारीख में रिहा कर दी जाए । न्यायाधीश पूर्णोप्रसाद उपाध्याय की एकल इजलाश ने कर्तव्य ज्यान मुद्दा अभियुक्त रहे सांसद् गुरुङ को साधारण तारीख में छोड रिहा करने के लिए फैसला की है । गिरफ्तार संबंधी पुर्जी जारी होने के कारण सांसद् गुरुङ आइतबार खूद अदालत में उपस्थित हुए थे । उनके विरुद्ध वीरध्वज खड्का ने उजुरी दी थी ।
स्मरणीय है, आरोप है कि वि.सं. २०६४ साल वीरध्वज के ऊपर काठमांडू (गौशला) में गुरुङ समूह ने आक्रमण किया था, खड्का का आरोप है कि उन्होंने जान मारने की उद्देश्य से उनके ऊपर आक्रमण किया है ।

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