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आईजीपी नियुक्ति विरुद्ध केस में आज सुनवाई

 

काठमांडू।

धीरज प्रताप सिंह को पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ मामले में आज पूरी सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही रिट याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर चुका है।

१८ वैशाख  को हुई कैबिनेट की बैठक में पहले और दूसरे रैंक के एआईजी के बजाय एआईजी धीरज प्रताप सिंह को आईजीपी में पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया था।

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एआईजी बिश्वराज पोखरेल ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद, गृह मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और धीरज प्रताप सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति सुष्मलाता मथेमा की पीठ ने वैशाख २२ गते  को रिट याचिका में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। मामले की पूरी सुनवाई के लिए 29 मई को सुनवाई होनी है।

याचिकाकर्ता और विपक्ष के धीरज प्रताप सिंह की निजी फाइल और उन्हें पदोन्नत करने के फैसले के साथ ही 30 अप्रैल के फैसले को हटाने का आदेश जारी किया गया था.

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कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी नहीं करने पर आईजीपी सिंह को काम करने दिया गया. इसलिए उन्होंने  वैशाख १९ गते  को  दर्ज्यानी चिह्न  प्राप्त कर नेपाल पुलिस की कमान संभाली है।

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