Sat. Jul 18th, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

डॉ. राजेश ने पहले गोल्फ स्टिक से आरुषि-हेमराज की पिटाई की। जब दोनों बेहोश हो गए तो सर्जिकल ब्लेड से उनका गला काट दिया।

 

गाजियाबाद. बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में नोएडा के डेंटिस्ट दंपती डॉ. राजेश और नूपुर तलवार के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि के पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार पर शुक्रवार से मुकदमा चलाने का हुक्‍म दिया। तलवार दंपति पर हत्‍या के अलावा जांच एजेंसियों व कोर्ट को गुमराह करने, सबूत छिपाने और इन्‍हें नष्‍ट करने के आरोप में मुकदमा चलेगा।

अदालत ने तलवार दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/24 और 203 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। यदि आरोप सही पाए गए तो तलवार दंपत्ति को फांसी तक हो सकती है।

यह भी पढें   कीर्तिपुर होल्डिङ सेंटर में कथित पुलिस ज्यादती पर राजेन्द्र महतो ने उठाए सवाल, अस्पताल में माजिद अंसारी से की मुलाकात

‘बेटी-नौकर को मार डाला’
सीबीआई के विशेष जज श्याम लाल ने बुधवार को इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सीबीआई के वकील आर के सैनी ने तर्क दिया कि तलवार दंपती ने ही अपनी बेटी आरुषि का कत्ल किया है। इसके बाद उन्होंने घरेलू नौकर हेमराज को भी मार दिया। फिर मौका-ए-वारदात से सबूत नष्ट किए।

सैनी ने दलील दी कि आरुषि और हेमराज को अपनी बेटी के बेडरूम में डॉ. राजेश और नूपुर ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इससे राजेश ने आपा खो दिया। सैनी के मुताबिक डॉ. राजेश ने पहले गोल्फ स्टिक से आरुषि-हेमराज की पिटाई की। जब दोनों बेहोश हो गए तो सर्जिकल ब्लेड से उनका गला काट दिया।

यह भी पढें   भारत-नेपाल ऊर्जा सहयोग: संयुक्त निर्देशक समिति और कार्यदल की 13वीं बैठक पोखरा में संपन्न

दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक आरोपों की पुष्टि के लिए सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं हैं। आरुषि-हेमराज की हत्या 15-16 मई 2008 को हुई थी।Source: dainikbhaskar.com

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *