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पर्सा जिला में सावन १९ गते साेमबार सुबह ५ बजे से निषेधाज्ञा लागू किया जा रहा है

 

वीरगंज ।

पर्सा जिला में सावन १९ गते साेमबार सुबह ५ बजे से निषेधाज्ञा लागू किया जा रहा है । प्रमुख जिला अधिकारी बिष्णु कुमार कार्की की अध्यक्षता में शनिबार हुए जिला सुरक्षा समिति की बैठक ने काेराेना भाइरस (काेभिड १९) संक्रमण राेकथाम तथा नियन्त्रण के लिए जिला में निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय किया है ।

बैठक ने कोभिड १९ के रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन को प्रभावकारी बनाने के लिए सावन १० गते से सुबह ५ बजे से दूसरे आदेश जारी नही होने तक  पर्सा जिल्ला के सदरमुकाम वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र में मात्र लागू होने वाले निषेधाज्ञा सावन १९ गते सुबह ५ बजे से सदरमुकाम बाहर भी विस्तार कर पर्सा जिला भर लागू करने का निर्णय होने की जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत ने दी है ।

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निषेध अवधि के दौरान चिकित्सा उपचार और अन्य जरूरी कामों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को घर, शांति, सुरक्षा और व्यवस्था, स्वास्थ्य, पेयजल, दूध, बिजली, अग्नि, संचार, सीमा शुल्क, आईसीपी, ड्राई पोर्ट, बैंक (सीमा शुल्क, आईसीपी, ड्राई पोर्ट केवल), संगरोध छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में कचरा प्रबंधन, ईंधन, एम्बुलेंस और चिकित्सा को छोड़कर अन्य सभी दुकानों, उद्योगों, व्यवसायों और सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

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जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी यात्री वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, सिवाय स्वास्थ्यकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए, जो कि कर्फ्यू की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सामानों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और किसी भी सीमा बिंदु और खुली सीमा से लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी  बसनेत ने दी है ।

उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा की अवहेलना या अवहेलना करने वाले या कार्य में बाधा डालने वालों को संक्रामक रोग अधिनियम, 2020 बीएस और स्थानीय प्रशासन अधिनियम, 2028 बीएस के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के अलावा, COVID 19 के प्रसारण को रोकने और नियंत्रित करने और जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन अधिनियम, 2028 बीएस की धारा 6 की उप-धारा 2 के अनुसार नेपाल सेना भी परिचालित किया जाएगा।

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