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सीके राउत को ३५ दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित होने के लिए आदेश

सीके राउत, फाईल तस्वीर

काठमांडू, २९ मार्च । जिल्ला अदालत नवलपरासी द्वारा चन्द्रकान्त राउत उर्फ सीके राउत को ३५ दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचना जारी हुई है । उनके विरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता, राज्य विरुद्ध संगठित अपराध अन्तर्गत दफा ४९ अनुसार नेपाल की स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता अथवा राष्ट्रीय एकता विरुद्ध गतिविधि करने का आरोप है ।
स्मरणीय है कि उल्लेखित आरोप सिद्ध करनेवाली राजनीतिक गतिविधि को त्यागकर सीके राउत मूलधार की राजनीतिम में सिफ्ट हो चुके हैं । जनमत पार्टी निर्माण कर शान्तिपूर्ण राजनीति में क्रियाशील राउत के विरुद्ध गत फागुन २१ गते जिला न्यायाधीश ध्रुवकुमार साह की एकल इजलास ने पत्रिका में म्याद सूचना प्रकाशित करने के लिए आदेश दिया था । गिरफ्तारी के लिए जारी म्याद सूचना अवधि में वह नमिलने के कारण उनके नाम से अदालत में उपस्थित होने के लिए फिर आदेश जारी की गई है ।
उल्लेखित मुद्दा में कृष्ण यादव और कैलाश महतो को भी प्रतिवादी बनाया गया है ।

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