सभामुख और उपसभामुख का पद खाली करने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका

काठमांडू, २२ सितम्बर । सभामुख और उपसभामुख पद खाली करने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में एक याचिका पंजीकृत हुई है । अधिवक्ता द्वय किशोर पौडेल और अनुपम भट्टराई द्वारा पंजीकृत याचिका में दावा किया गया है कि सभामुख और उपसभामुख को पद में कायम रहना गैर संवैधानिक है ।
पंजीकृत याचिका में बताया गया है कि घोषित चुनाव के लिए उम्मीदवारी पंजीकृत होने से एक दिन पहले से ही उल्लेखित पद खाली होना चाहिए । दावा है कि कार्यकाल खत्तम होने के बाद भी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा और उपसभामुख पुष्पा भुसाल ने अपनी पद ने इस्तिफा नहीं दी है । याचिका में कहा गया है कि अपनी पद में कायम रहकर उन लोगों ने राज्य की स्रोत और साधन का दुरुपयोग किया है ।
इस मुद्दा में अन्तरिम आदेश मांग की गई है । रिट की सुनवाई कल शुक्रकार के लिए तय हुहआ है ।