सन्दीप के मुद्दें में पीडि़त को उपचार खर्च देने की अदालत का आदेश
काठमांडू, ११ असार
नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने के मुद्दा में पीडि़ता द्वारा मांग किए गए अन्तरिम क्षतिपूर्ति को देने के लिए अदालत ने आदेश दिया है ।
काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डित के इजलास में कानून अनुसार पीडि़त को राहत कोष से उपचार खर्च १ लाख रुपया दिलाने का आदेश दिया गया है । अदालत मांग के अनुसार अस्पताल से डाक्टर द्वारा प्रतिबेदन भेजने के बाद आज न्यायाधीश पण्डित के इजलास में उक्त निवेदन पर सुनवाई हुई है ।
इससे पहले सन्दीप से एक मुष्ट १० लाख और मासिक ५० हजार भरणपोषण खर्च की मांगे की गई थी । लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था ।

