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???????????????????????????????पवन जायसवाल ,(दाङ), २०७१ माघ १९ गते ।
जिला प्रहरी कार्यालय दाङ के प्रहरी की पिटाई से  घोराही नगरपालिका वडा नं. ६ के १६ वर्षीय प्रकाश घर्ती के दाहिने  पैर  टूट्ने के बाद प्रहरी ने घर्ती के उपर सार्वजानिक अपराध का मुद्दा लगाकर  सादा तारीख में रिहा करने के बाद पिडितों ने तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स उप–क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज में उजुरी करने के बाद थर्ड एलायन्स ने वह घटना की अनुसन्धान शुरु किया है ।
थर्ड एलायन्स ने किया अध्ययन के क्रम में प्रकाश घर्ती के उपर प्रहरी ने अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार करके निर्मम यातना दिया है दिखाई पडा है बताया ।  थर्ड एलायन्स के उप– क्षेत्रीय के संयोजक आलम खान ने जारी किया विज्ञप्ती में  कहा है , घोराही वर्डा नं. ६ के विकल्प पुनःका झ्याल का शीशा फोडा है उस आरोप में वडा प्रहरी कार्यालय के प्रहरीयों ने प्रकाश घर्र्ती के साथ ६ लोगों को नियन्त्रण में लेकर निर्मम कुट पीट करके पैर समेत तोड दिया दिखाई पडा है यातना तथा क्षतिपुर्ति ऐन २०५३ के दफा ३(१) अनुसार “अनुसंधान, तहकिकात वा पुर्पक्ष के सिलसिला में या औरु किसी प्रकार से बन्द रहे कोई भी व्यक्ति को यातना देना नही चाहिए ।” व्यवस्था होने के बावजूद भी  प्रहरी ने सो ऐन को दाबकर घर्ती को  यातना दिया गया है उस प्रति घोर निन्दा करते हुयें पिडित को तत्काल निकाय देनेवाला वातावरण निमार्ण करके  सम्बन्धित निकायों को अपील किया है ।
वडा प्रहरी कार्यालय घोरही और जिला प्रहरी कार्यालय ने समेत नियन्त्रण में लेकर माघ ४ गते यातना दिया है कहते हुयें पिडित के पिता बुबा चुडामनी घर्तिले थर्ड एलायन्स उप– क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज के कानुूनी सहयोग में दाङ के देउखुरी जिला अदालत में यानता क्षतिपूर्ति का मुद्दा दर्ज कराया है ।
बि.स.२०५३ ऐन के दफा ४ ने “नेपाल सरकार के कोई भी कर्मचारी ने कोई भी व्यक्ति को यातना दिया है ठहर गया तो पीडित को इस ऐन बमोजिम क्षतिपुर्ति मिलेगी” कानून में व्यवस्था रही है । यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्ध के महासन्धि, १९८४ के नेपाल पक्ष राष्ट्र होन के नाते वह सन्धी को भी उल्लंघन किया है दिखाई पडा है पिडित ने मुद्दा दर्ज कराया है थर्ड एलायन्स उप– क्षेत्रीय संयोजक आलम खान ने बताया है ।
संयोजक खान ने वह मुद्दा को निःशुल्क कानूनी सहयोग थर्ड एलायन्स ने किया है और संस्था के ओर से अधिवक्ता प्रेम चौधरी ने मुद्दा को देख रहे है बताया ।
इसी तरह प्रकाश के साथ पकडे गयें अन्य ५ लोगों को प्रहरी ने यातना दिया है बाहर रुप में कोई भी चोट पटक नही दिखाई पडा है इस लियें उन लोगों का मुद्दा नही लिया है थर्ड एलायन्स ने जानकारी किराया है ।
दाङ जिला में पहली बार यातना क्षतिपूर्ति का मुद्दा पिडित के पक्ष से  दर्ज किया गया है यह पहली मुद्दा रहा है अदालत का कहना है । प्रहरी ने यातना दिया तो भी प्रहरी के विरुद्ध में कोई भी मुद्दा दर्ज नही करता था ए चलन था देउखुरी अदालत के एक कर्मचारी जे बताया । मुद्दा दर्ज कराने के लियें पश्चिम क्षेत्रीय संयोजक शैलेन्द्र हरिजन दाङ पहु“चे थे ।
इसी तरह प्रहरी के बिरुद्ध में मुद्दा दर्ज होते ही प्रहरी ने अधिवक्ता प्रेम चौधरी और पिडित परिवार को समेत धम्की भी दिया है घटना प्रति थर्ड एलायन्स उप –क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज ने निन्दा किया है । न्याय के लियें पिडित अदालत पहु“चते है तो पिडित को फौजदारी अभियोग का मुद्दा में फसाने की प्रहरी के धम्कीयों से पिडित और पीडा पडा है बताया है । इधर थर्ड एलायन्स के उप– क्षेत्रीय संयोजक आलम खान ने पिडित को न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी किसी प्रकार की बाधा नकर ने के लियें आग्रह किया है । पिडित को यातना दिया गया है कहते हुयें एसियन मानव अधिकार आयोग ने समेत प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजीपि, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष लगायत लोगों से घटना की निन्दा करते हुयें  पिडित को न्याय और पिडक को कानूनी दायरा में लाने के लियें मा“ग भी किया है ।

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