Sat. Apr 19th, 2025

सर्वोच्च ने छविलाल जोशी को हिरासत में भेजने का कारण पूछा

काठमांडू, बैशाख २ – सर्वोच्च अदालत ने पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी को हिरासत में भेजने का कारण पेश करने की उच्च अदालत तुलसीपुर के बुटबल इजलास के नाम में आदेश जारी की है ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा के इजलास ने छवि के मुद्दें में पुर्पक्ष के लिए जेल भेजने का आदेश पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है ।
उच्च अदालत तुलसीपुर के बुटबल इजलास ने गत सप्ताह रवि लामिछाने और छविलाल जोशी को हिरासत में भेजने का आदेश दिया था ।
बुटबल के सुप्रीम सहकारी धोखाधड़ी प्रकरण के आरोपित एवं पूर्वडीआईजी जोशी ने उच्च अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी , और उसे लेकर सर्वोच्च अदालत में निवेदन दिया था । उसी निवेदन पर हुए सुनवाई के बाद सर्वोच्च ने रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है ।
सुप्रीम सहकारी घोखाधड़ी प्रकरण में गिरफ्तार जोशी जेल में ही है । जिला अदालत रुपन्देही द्वारा जेल भेजने के आदेश को उच्च अदालत बुटबल इजलास ने बरकरार रखा है ।

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