Mon. Jun 22nd, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 

supreme-coart-of-india
*नई दिल्ली.मधुरेश* २ जनवरी | बिहार में लागू शराबबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से पटना हाई कोर्ट में चल रहे दो केस पर रोक लगा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में HC के याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब 4 सप्ताह के भीतर देने को कहा गया है। अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।

यह भी पढें   ईरान–अमेरिका जंग में भी मजबूत रही भारत की अर्थव्यवस्था

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सरकार के 5 अप्रैल को लागू पुराने शराबबंदी कानून को खारिज कर दिया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सभी आदेश पर रोक लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने पटना हाइकोर्ट काे नये मद्य निषेध कानून  को दी गयी चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करने से भी मना कर दियाथा। साथ ही खंडपीठ ने यह भी कहा कि शराबबंदी पर पटना हाइकोर्ट अब किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और शराबबंदी कानून के खिलाफ वाले पक्ष को 10 सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा था। प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशाेर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ललित किशोर ने खंडपीठ से कहा कि बिहार सरकार ने नया मद्य निषेध कानून को दो अक्तूबर से लागू किया है।

यह भी पढें   ईरान–अमेरिका जंग में भी मजबूत रही भारत की अर्थव्यवस्था

कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने पॉलिसी को रद्द करते हुए यह नहीं देखा कि संविधान का आर्टिकल 47 राज्यों को नीति निर्देशक तत्व के तहत ऐसी पॉलिसी बनाने का अधिकार देता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार शराबबंदी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *