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अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य बैंक खाता

 

काठमांडू, १६ जुलाई । सरकार ने सभी क्षेत्र के श्रमिक तथा कर्मचारियों को अनिवार्य बैंक खाता संबंधी नियम लागू किया है । नयां नियम अनुसार श्रावण १ के बाद सरकारी कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा देते वक्त अनिवार्य बैंक खाता मार्फत प्रदान करना चाहिए । लेकिन निजी क्षेत्र आगामी आश्वीन १ तक उक्त नियम कार्यान्वयन कर सकता है । अर्थात् आश्वीन १ गते के बाद हर क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी तथा मजदूरों को बैंक खाता मार्फत ही उनकी पारिश्रमिक मिलना चाहिए । सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठक ने उक्त निर्णय किया है ।
सरकार के प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा ने कहा– ‘निजी क्षेत्र के उद्योग, प्रतिष्ठान तथा अन्य रोजगारदाता कम्पनियों को असोज महिना के भीतर कामदार एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रुप में बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक सुविधा उपलब्ध करना चाहिए ।’ मन्त्री बास्कोटा के अनुसार अगर दुर्गम क्षेत्र, जहां बैंक नहीं है, वहां भी पौष मसान्त के भीतर बैंक स्थापना कर उक्त नियम लागू किया जाएगा ।
इसीतरह मन्त्रिपरिषद् बैठक ने राष्ट्रीय युवा परिषद् संबंधी सभी जिला समिति को जिला समन्वय समिति मातहत रखने का निर्णय लिया है । सरकार ने भूकम्प अति प्रभावित १४ जिला के विद्यालय पुननिर्माण के लिए एसियाली विकास बैंक का ऋण तथा अनुदान सहयोग स्वीकार करने का निर्णय भी किया है ।

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