Sun. Jun 21st, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

Whatsapp ग्रुप का Admin उसमें पोस्ट होने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

 

नई दिल्ली.मधुरेश,२२ दिसिम्बर | सोशल मिडिया पर बोलने की आजादी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम और दूसरी सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज के चैट ग्रुप का एडमिन उन ग्रुप्स में पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है।

watsup
ग्रुप एडमिन दूसरे सदस्यों की पोस्ट पर लगाम नहीं लगा सकता।
ग्रुप के एडमिन पर किसी दूसरे सदस्य की ओर से भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री की वजह से मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता। ग्रुप में सभी सदस्य जो कुछ सामग्री भेजते हैं उस पर चैट ग्रुप का एडमिन कोई लगाम नहीं लगा सकता। एक चैट ग्रुप के प्रबंधक के ऊपर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए ये आदेश एकल बेंच के जस्टिस राजीव सहाय एंडला ने सुनाया। जस्टिस राजीव सहाय ने कहा कि मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि कैसे किसी ग्रुप के एडमिन पर उस ग्रुप में दूसरे सदस्यों की ओर से भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। ये आरोप उसी तरह है जैसे न्यूजप्रिंट बनाने वाले को उसमें छापी गई टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।
एडमिन से अनुमति लेकर कोई सामग्री पोस्ट नहीं होती
जज ने ये भी कहा कि ग्रुप में कुछ भी पोस्ट होने से पहले एडमिन से उसकी अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना एडमिन के अप्रूवल के उस ग्रुप में कोई भी बात पोस्ट नहीं की जा सकती। जस्टिस सहाय ने आगे कहा कि एडमिन सिर्फ एक ऑनलाइन चैट ग्रुप बनाता है और उसमें जोड़े जाने वाले सदस्यों का चयन करता है। जब कोई ग्रुप बनाया जाता है तो एडमिन कभी ये उम्मीद नहीं करता कि उसको किसी दूसरे सदस्य की वजह से गुनेहगार साबित किया जाएगा।

यह भी पढें   ईरान–अमेरिका जंग में भी मजबूत रही भारत की अर्थव्यवस्था

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक चैट ग्रुप के एडमिन विशाल दुबे पर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए ये फैस्ला सुनाया।

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *