विदेशों में फसे नेपाली नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश
काठमांडू, १६ अप्रील । सर्वोच्च अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि विदेशों में फसे नेपाली नागरिकों को स्वदेश वापस किया जाए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल की एकल इजलास ने बिहीबार ऐसा आदेश दिया है । आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित देशों में फसे नागरिकों को अपने ही देश में तत्काल वापस किया जाए ।
आदेश में लिखा है– ‘वैदेशिक रोजगारी में अत्यन्त जोखिम में रहे नेपाली नागरिकों की अनियन्त्रित और अव्यवस्थित नेपाल प्रवेश और उससे सिर्जित संभावित जोखिम को नियन्त्रण करने के लिए, नागरिकों की व्यक्तिगत अधिकार, बहुसंख्यक नागरिकों की जीवन–स्वास्थ्य, सुरक्षा हित को मध्यनजर करते हुए उन लोगों की उद्धार और वापसी के लिए कार्य करना आवश्यक है । उन लोगों की वापसी के लिए आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक और व्यवस्थापकीय पहल के लिए अन्तरिम आदेश जारी किया जाता है ।’
अदालत को यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के कारण अन्य देशों ने भी अपने नागरिक वापस कर रहे हैं, नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए भी दबाव आ रहा है, इसीलिए उचित व्यवस्थापन के साथ उन लोगों को वापस करना चाहिए । अदालत ने आदेश दिया है कि महामारी से पीडित देशों मे रहे नागरिकों की अवस्था बारे प्रतिवेदन तैयार किया जाए ।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल सहित कुछ कानून व्यवसायियों की ओर से पंजीकृत रिट के संबंध में फैसला करते हुए सर्वोच्च ने ऐसा आदेश दिया है । आदेश में उल्लेख है कि नेपाली नागरिकों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की जिम्मेदारी नेपाल सरकार की ही है ।