५ लाख जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने दी दीप बस्न्यात को रिहाई करने का आदेश

काठमांडू, ७ अप्रील । सर्वोच्च अदालत ने पूर्व सचिव दीप बस्न्यात को ५ लाख जमानत लेकर जेल से रिहाई करने का आदेश दी है । पूर्व सचिव बस्न्यात के ऊपर आरोप हैं कि ललिता निवास जमीन में हुए घोटाला प्रकरण में उनका हाथ है । बस्न्यात द्वारा पेश बन्दी प्रत्यक्षीकरण संबंधी रिट के ऊपर सुनुवाइ करते हुए न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा और आनन्दमोहन भट्टराई की संयुक्त इजलास ने ऐसा आदेश दिया है ।
स्मरणीय है, बस्न्यात के ऊपर सरकारी जमीन (ललिता निवास) व्यक्ति के नाम में करने के आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने भ्रष्टाचार मुद्दा पंजीकृत किया था । तत्कालिन समय में बन्स्यात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय में सचिव पद में कार्यरत थे । बस्न्यात को रिहाई करते हुए सर्वोच्च द्वारा की गई फैसला में कहा गया है कि बीमार बस्न्यात को जेल में रखना मानवीय दृष्टिकोण से भी अनुपयुक्त है ।

