रात्रिकालिन व्यवसाय को रात भर संचालन के लिए छूट, लेकिन अश्लील हरकत पर रोक
काठमांडू, १० मार्च । सरकार ने रात्रिकालिन व्यवसाय को अब रात भर संचालन के लिए छूट दी है । गृह मन्त्रालय ने एक निर्णय करते हुए कहा है कि अब होटल, रेष्टुरेन्ट, डान्स–दोहरी–क्लब, लाउन्ज बार जैसे रात्रिकालिन व्यवसाय को रातभर संचालन के लिए अनुमती दी जाती है ।
रात्रिकालिन व्यवसाय संचालन संबंधी अध्ययन के लिए गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ने मन्त्रालय के शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेल के नेतृत्व में १४ सदस्यीय कार्यदल निर्माण किया था । कार्यदल द्वारा सिफारिश होने पर मन्त्रालय ने रात्रिकालिन व्यवसाय को रात भर संचालन के लिए अनुमती दी है ।
लेकिन रात्रिकालिन व्यवसाय संचालन के लिए गृह मन्त्रालय ने कुछ मापदण्ड भी सार्वजनिक किया है । सार्वजनिक मापदण्ड अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्ट एवं डान्सबार पर अश्लील हरकत करने पर लोक लगाया है । बताया गया है कि जहां डान्स तथा नृत्य प्रस्तुत होता है, वहां सीसी टिभी कैमरा, कर्मचारी परिचयपत्र, कर्मचारी पोशाक आदि अनिवार्य है, ताकि संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा की प्रत्याभूति हो और अश्लील हरकत ना हो, ऐसी सीसीटिभी फुटेज कम से कम ३० दिन तक सुरक्षित रखना होगा ।
समिति द्वारा सिफारिश मापदण्ड में कहा गया है– ‘नृत्य प्रदर्शन करनेवाले कलाकारों को सीपमुलक नृत्य प्रदर्शन करना होगा । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन को दृष्टिगत करते हुए स्वस्थ मनोरञ्जन प्रदान करना चाहिए ।’


