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रास्वपा ने लामिछाने को जेल में ही रखने के अदालत के आदेश के बाद चर्चा के लिए बैठक बुलाई

 

काठमांडू, जेठ १० – राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के सभापति रवि लामिछाने को जेल में ही रखने के सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद रास्वपा ने बैठक बुलाई है । सचिवालय के वर्चुअल बैठक में इन विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए आज दोपहर ३ बजे सचिवालय और ४ बजे केन्द्रीय समिति की वर्चुअल बैठक करने का निर्णय लिया है । रविवार को २ बजे केन्द्रीय कार्यालय में केन्द्रीय समिति की बैठक होगी ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालत ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास के पुर्पक्ष के लिए जेल में भेजने के आदेश को बरकरार रखा था । लामिछाने की पत्नी निकिता पौडेल द्वारा दायर किए गए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पर न्यायाधीशद्वय नकहुल सुवेदी और बालकृष्ण ढ़काल के इजलास ने उक्त आदेश को बरकरार रखा है ।
आदेश में कहा गया है ‘अदालत से निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछाने और छविलाल जोशी द्वारा बाद में प्रमाण सौंपे जाने के अनुसार पुर्पक्ष के लिए जेल में ही रखकर मुद्दें की कारवाई की जाने की तारीख २०८१-१२-२२ के आदेश को बदर करने की आवश्यकता नहीं है । कारवाई कानून अनुसार ही होगी ।’ सुप्रीम सहकारी घोखाघड़ी प्रकरण में भैरहवा कारागार में रहे पूर्वगृहमंत्री लामिछाने की ओर से दायर रीट पर यह आदेश दिया गया है ।

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