Sun. Oct 13th, 2024



*नई दिल्ली {मधुरेश प्रियदर्शी}*– बिहार के शराब कंपनियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शराब उत्पादकों को बचा हुआ स्टॉक राज्य से बाहर निकालने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि, जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार स्टॉक की सारी शराब को पहले ही नष्ट कर चुकी है. इससे पहले 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए और वक्त देने से इनकार करते हुए बिहार सरकार को सभी शराब को नष्ट करने का आदेश दिया था.
इसी को लेकर बिहार की कुछ शराब कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और बचे हुए स्टॉक को आयात करने की इजाजत मांगी थी. मालूम हो कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया था. बिहार सरकार ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार के 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी गयी हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गयी हैं. शराब के इस स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार के हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.



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