सर्वोच्च अदालत द्वारा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग में रोक
काठमांडू, २२ फरवरी । सर्वोच्च अदालत ने सवारी साधन में इम्बोस्ट नम्बर प्लेट प्रयोग में रोक लगा दिया है । बिहीबार अन्तरिम आदेश देते हुए सर्वोच्च ने यह निर्णय लिया है । भरत बस्नेत द्वारा दायर रिट में फैसला करते हुए प्रधान न्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुली की एकल इजलास ने यह निर्णय किया है । बस्नेत ने अपने रिट में कहा था कि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट देवनागरिक लिपी में होना चाहिए । अदालत ने अपनी फैसला में लिखित जवाब मांगते हुए पूछा है कि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट में क्यों नेपाली नम्बर नहीं रख सकते है ? इसकी जवाब ७ दिन के अन्तर देने के लिए कहा गया है ।

स्मरणीय है, यातायात व्यवस्था विभाग ने गत भाद्र ५ गते से सवारी साधन में इम्बोस्ट नम्बर प्लटे रखने का काम शुरु किया है, जहां रोमन लिपी है । अभी बाजार में हजारों गाडी इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लगा कर ही चल रहा है ।