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अब पुरुष की चाहत अनुसार भी हो सकता है तलाक

 

काठमांडू, १५ जुलाई । अगर पति–पत्नी बीच आपसी समझदारी नहीं बनी तो वे लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन विद्यमान कानुन अनुसार अलग होने के लिए पत्नी की मंजुरी अनिवार्य है, सिर्फ पति की इच्छा अनुसार सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) नहीं हो सकता । लेकिन आगामी भाद्र १ गते से लागू होनेवाला मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ में उल्लेख है कि पुरुष के चाहने से भी अब पति–पत्नी अलग हो सकते हैं । अर्थात् नयां कानुन लागू होने के बाद कानुनः त सम्बन्ध–विच्छेद के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है यह समाचार आज प्रकाशित समाचारपत्र दैनिक में है ।

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