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काठमांडू, २१ अगस्त । देश संघीय संरचना में जा चुका है । संघीय संरचना में जिलागत संसरचना को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई है । इसीलिए प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ) पद को ही खारीज करने के लिए मांग भी हो रहा है । ऐसी ही अवस्था में भाद्र १ गते से लागू मुलुकी ऐन अपराध संहिता ने सीडीओ को और भी शक्तिशाली बनाया है । यह समाचार आज प्रकाशित गोरखापत्र में है ।
संहिता की व्यवस्था अनुसार ३३ विषयों की मुद्दा देखने की जिम्मेदारी सीडीओ को दी गई है । जिला अदालत में कारवाही होनेवाले मुद्दा के अलवा एक साल से कम सजाय होनेवाला मुद्दा सीडीओ की क्षेत्रधिकार के भीतर रखा गया है । जो मुद्दा सीडिओ देख सकते हैं, उसका विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेज चुका है । स्मरणीय है, संविधान के अनुसार ही एक साल से कम सजाय होनेवाला मुद्दा को देखने की अधिकार अर्धन्यायिक निकाय को दिया गया है ।



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