संक्रमणकालीन न्याय संबंधी फैसला में पुनरावलोकन अस्वीकार
काठमांडू, २७ अप्रील । संक्रमणकालीन न्याय संबंधी फैसला में सर्वोच्च अदालत ने पुनरावलोकन अस्वीकार किया है । सरकार द्वारा पंजीकृत निवेदन के ऊपर फैसला करते हुए आइतबार न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई का संयुक्त इजलास ने ऐसा निर्णय किया है ।
स्मरणीय है, सर्वोच्च अदालत ने वि.सं. २०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकाल में घटित गम्भीर मानव अधिकार उलंघन संबंधी घटना में आममाफी अस्वीकार किया था । उस समय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय और चोलेन्द्र शमशेर जबरा की संयुक्त इजलास ने इसतरहका फैसला किया था । उक्त फैसला को बदलने के लिए सरकार ने पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालत में पंजीकृत किया था, जो अदालत ने अस्वीकार किया ।