बुधवार से उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागू करने का निर्णय
काठमांडू, चैत २७ – बुधवार से उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागू करने का निर्णय लिया गया है । निर्वाचन आयोग ने वैशाख १५ गते सम्पन्न होने जा रही उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ के दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ के दफा १ के उपदफा (२) में दिए गए अधिकार प्रयोग करके इलाम और बझाङ जिला भर आचारसंहिता लागू करने का निर्णय किया है । यह जानकारी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने दी है ।
वैशाख १५ गते इलाम २ और बझाङ प्रदेशसभा १ में उपनिर्वाचन होने जा रही है । निर्वाचन आयोग के उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति ने निर्णय किया है कि मतदान स्थल तथा केन्द्र विद्यालय को बनाया जाएगा ।
किस किस पर लगेगा आचारसंहिता ः–
(१) नेपाल सरकार और नेपाल सरकार के मन्त्री,
(२) प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मन्त्री,
(३) संवैधानिक निकाय और उस निकाय के पदाधिकारी,
(४) नेपाल सरकार या प्रदेश सरकार के निकाय और उस निकाय के पदाधिकारी,
(५) स्थानीय कार्यपालिका और उसके सदस्य,
(६) सङ्घ, प्रदेश और स्थानीय तह के कर्मचारी,
(७) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(८) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था के कार्यालय और कर्मचारी,
(९) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दल के भातृ सङ्गठन,
(१०) उम्मीदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(११) राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार के मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(१२) सार्वजनिक पद धारण किए व्यक्ति,
(१३) अनुगमन समिति के पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(१४) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(१५) सञ्चार प्रतिष्ठान, उसके कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(१६) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, उसके पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(१७) विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, उसके शिक्षक तथा कर्मचारी,
(१८) मतदाता,
(१९) विकास साझेदार संस्था,
(२०) सरकारी या अर्धसरकारी निकाय से सञ्चालित परियोजना तथा परियोजना के कर्मचारी,
(२१) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन करने वाले संस्था तथा उस संस्था के कर्मचारी,
(२२) निजी क्षेत्र के बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, उसके पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(२३) वस्तु या सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्था के पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ।